DHANBAD : 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा स्कूलों में वाहन लेकर आनेवाले और ट्रॉफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती अपनाई है। विभाग ने ट्रॉफिक नियम का उल्लंघन और 18 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर सस्त कार्रवाई की जायेगी।
गुरुवार को धनबाद जिला परिवहन कार्यालय से चार स्कूलों में नोटिस भेजा गया है। नोटिस में पिछले दिनों चले अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र-छात्राओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही साथ चारों स्कूल के पाचों छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को नोटिस भेजा गया है।
डीटीओ ओमप्रकाश यादव ने बताया कि तीन फरवरी को सड़क सुरक्षा समिति ने जांच के दौरान कई स्कूलों के छात्रों को बिना हेलमेट बाइक और स्कूटी चलाते पकड़ा था।
सभी अभिभावकों को नोटिस भेज दिया गया है। जुर्माना वसूला जाएगा। नियम तोड़नेवाले छात्र-छात्राओं का 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। यानी कि 25 कि उम्र तक वे वाहन नहीं चला पाएंगे।