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परिवहन विभाग का बड़ा आदेश,14 से अधिक चक्का वाले ट्रकों से बालू की नही होगी ढुलाई

परिवहन विभाग का बड़ा आदेश,14  से अधिक चक्का वाले ट्रकों से बालू की नही होगी ढुलाई

PATNA: बिहार सरकार ने ओवरलोडिंग रोकने को लेकर बड़ा फैसला लिया है .परिवहन विभाग ने पूरे बिहार में 14 से अधिक चक्के वाले ट्रकों का उपयोग बालू के उठाव एवं परिवहन हेतु प्रतिबंधित कर दिया है .

पूरे बिहार में 14 एवं इससे कम चक्के वाले ट्रकों में कृत्रिम रूप से यथा लकड़ी का पट्टा या अन्य तरीके से वर्धित की गई लदान क्षमता को भी तत्काल हटाना सुनिश्चित करने को कहा है. इस संबंध में परिवहन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है.

 अपने आदेश में परिवहन विभाग ने कहा है कि पूरे बिहार के विभिन्न मार्गों में ओवरलोडिंग रोकने हेतु बालू की ढूलाई  सीमित क्षमता के ट्रकों के उपयोग एवं अधिक लगान क्षमता के ट्रकों को प्रतिबंधित करने को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 27 जनवरी 2020 को बैठक हुई थी .उक्त बैठक में 14 से अधिक चक्का वाले ट्रकों का बालू उठाव एवं परिवहन को लेकर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था. उक्त आलोक में अब 14 से अधिक चाकू वाले ट्रकों का बालू में परिवहन पूरी तरह से वर्जित रहेगा.

 परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि तत्काल इस आदेश का अनुपालन करें साथ ही सभी वाहन स्वामियों को इसकी जानकारी दें.अगर 14 चक्का से ऊपर वाले ट्रकों से बालू की ढुलाई की जाती है है तो उस पर कार्रवाई करें।

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