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मंत्री-अफसरों पर अभद्र टिप्पणी करने पर होगी कार्रवाई, अब नहीं कर सकेंगे ट्रोल

मंत्री-अफसरों पर अभद्र टिप्पणी करने पर होगी कार्रवाई, अब नहीं कर सकेंगे ट्रोल

पटना। सोशल मीडिया पर सरकार मंत्री सांसद विधायक किया सरकारी अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक या अभद्र टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि झूठ या भ्रम फैलाने वाले पोस्ट करने वाले लोग समूह और संस्थाएं भी इस कार्रवाई और जांच के दायरे में हिंदी लिखने वाले पर आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा।

पिछले दो-तीन सालों में सोशल मीडिया की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है उसी तरह सम्मानित पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ टिप्पणियों की बाढ़ भी आ गई है। आए दिन देश के प्रधानमंत्री, सीएम सांसद, विधायकों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तीजनक पोस्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा ट्रोल देश के प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। ऐसे में जिस तरह से टीवी पर दिखाए जाने वाले वेब सीरीज को लेकर सेंसर लगाने की मांग की जा रही है उसी तरह लंबे समय से सोशल मीडिया पर टोल होने के मामले में भी लगाम लगाने की मांग होती रही है। अब इस पर नया निर्देश जारी किया गया है आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने गुरुवार को सभी विभागों के प्रधान सचिव सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि उनके विभाग में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हमें सूचित करें ताकि दोषियों पर जांच के बाद उचित कार्रवाई की जा सके। ईओयू के अफसरों को भी ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिया गया है।

सीएम नीतीश भी जता चुके हैं आपत्ति सोशल मीडिया पर आने वाले आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी आपत्ति जता चुके हैं उन्होंने इस संबंध में पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिया है। 

ऑस्ट्रेलिया में बना कड़ा कानून

 सोशल मीडिया पर होने वाली टोनी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में कड़ा कानून बनाया गया है यहां आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो आपको 80 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि भारत में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है

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