BHAGALPUR : बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन और भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा उच्च न्यायालय पटना में बिहार सरकार के आदेश जिसमें 14 चक्का से ऊपर के व्यवसायिक वाहनों को बालू गिट्टी परिचालन के लिए पूर्णरूपेण प्रतिबंधित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ उच्च नयायालय में याचिका दायर किया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने 8 सप्ताह के अंदर इस केस के निष्पादन का निर्देश दिया। इसके बाद ट्रक यूनियन उच्च न्यायालय में अपना केस दर्ज कराया। ट्रक ओनर एसोसिएशन की ओर से दाखिल वाद की सुनवाई उच्च न्यायालय पटना में प्रारंभ हुई। लगातार सुनवाई के बाद आज बिहार सरकार के आदेशों के अनुसार 14 चक्का से ऊपर की गाड़ियों को बालू गिट्टी में निबंधन पुस्तिका के आदेशानुसार परिचालन का आदेश दे दिया गया।
इस खुशी में भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों एवं तमाम ट्रक मालिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस बावत ट्रक मालिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्वेत कमल, आलोक सिंह, बबलू यादव, बब्लू सिंह, राजा प्रसाद गुड्डू सिंह के अलावे दर्जनों ट्रक मालिक व ट्रक एसोसिएशन के कार्यकर्ता मौजूद थे।
भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट