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तुरकौलिया के तत्कालीन थाना प्रभारी की जमानत याचिका खारिज,17 दिन बाद भी पुलिस नही कर पाई है गिरफ्तार

तुरकौलिया के तत्कालीन थाना प्रभारी की जमानत याचिका खारिज,17 दिन बाद भी  पुलिस नही कर पाई है गिरफ्तार

motihari : पूर्वी चंपारण जिला के तुरकौलिया थाना के तत्कालीन थानेदार नवनीत कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया ।तत्कालीन थानेदार पर बिना जप्ती सूची के थाने से लगभग एक हजार लीटर स्प्रिट व देशी शराब बरामदगी मामले में एसपी के निर्देश पर 22 जून को प्रथमिकी दर्ज किया गया था ।प्रभारी थाना प्रभारी के बयान पर तत्कालीन थाना प्रभारी नवनीत कुमार,निजी ड्राइवर व अज्ञात शराब कारोबारी पर प्रथमिकी दर्ज किया गया था .17 दिन बीतने के बाद भी  पुलिस थानेदार व निजी चालक को गिरफ्तार नही कर पायी।

तुरकौलिया थाना के तत्कालीन थानेदार नवनीत कुमार की अग्रिम जमानत उत्पाद के विशेष न्यायाधीश सह सप्तम एडिशनल जिला जज भरत सिंह ने बुधवार को खारिज कर दिया ।न्यायधीश श्री सिंह ने आवेदक द्वारा पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1231/20 पर उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह व आवेदक के अधिवक्ता डॉ नरेंद्र देव के तर्क सुना गया.दोनो पक्षो को सुनने के बाद न्यायलय ने उक्त आदेश पारित किया कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार पकड़े गए शराब को छुपाने के प्रयाश किया है ।

बता दें शराब कारोबारी से मिलकर जपत शराब में हेराफेरी की सूचना पर एसपी नविंद्र चंद्र झा ने एएसपी शैशव यादव व मुफ्फसिल थाना  इंस्पेक्टर आंनद कुमार के नेतृव ने 21 जून की शाम तुरकौलिया थाने पर छापेमारी की गई। छापेमारी की भनक लगते ही थानेदार थाना छोड़ फरार हो गया था। 

रात भर दण्डाधिकारी की उपस्थिति में चली छापेमारी में थाना के शौचालय व परिसर से बिना जप्ती सूची के लगभग एक हजार लीटर देशी शराब व स्प्रिट बरामद किया गया था ।जिसको लेकर प्रभारी थाना प्रभारी के बयान पर तत्कालीन थानेदार नवनीत कुमार  ,निजी चालक व अज्ञात शराब कारोबारी के बिरुद प्रथमिकी दर्ज की गई थी ।17 दिन बाद भी तत्कालीन थानेदार को गिरफ्तार करने में पुलिस विफल रही ।

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