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डीएम के आदेश पर दो आशा कार्यकर्ताओं को किया गया चयनमुक्त, प्रसूता की मौत से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई

डीएम के आदेश पर दो आशा कार्यकर्ताओं को किया गया चयनमुक्त, प्रसूता की मौत से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई

नवादा : निजी नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत के बाद दर्ज प्राथमिकी में नामजद दो आशा कार्यकर्ताओं को चयनमुक्त कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉ. श्रीनाथ प्रसाद ने पंचाली देवी और रंजू देवी को चयन मुक्त कर दिया है। सीएस ने बताया कि डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। 

गौरतलब है कि 8 फरवरी की रात शहर के पुरानी जेल रोड स्थित अहिल्या जांच घर की आड़ में चलाए जा रहे नर्सिंग होम में एक प्रसूता की मौत हो गई। 

मृतका आरती देवी रजौली प्रखंड क्षेत्र के धमौल गांव निवासी मिथुन दास की पत्नी थी। महिला को प्रसव के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जहां से बेहतर इलाज के लिए महिला को रेफर कर दिया गया था।

इसी बीच उक्त दोनों आशा कार्यकर्ताओं ने महिला के स्वजनों को बहला-फुसलाकर निजी नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया। जहां रात में ऑपरेशन के बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद महिला की मौत हो गई। 

जिसके बाद क्लीनिक संचालक ने मृतका के स्वजनों को शव के साथ गांव वापस भेज दिया था। वहीं बच्ची को इलाज के लिए एक अन्य निजी क्लीनिक में दाखिल कराया गया था। 

अगले दिन मृतका के स्वजन पुन: शव लेकर क्लीनिक पहुंचे। जहां उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ था। इस बाबत मृतका के देवर ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उक्त दोनों आशा कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया था। 

जिसके बाद क्लीनिक को सील कर दिया गया था। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन डीएम कौशल कुमार ने उन दोनों आशा कार्यकर्ताओं को चयन मुक्त करने का आदेश दिया था।

नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट

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