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ध्वस्त किए जाएंगे पटना के महेश नगर के एक अपार्टमेंट के दो फ्लोर, 12 साल से चल रहे मामले में हाईकोर्ट में नगर निगम ने दी जानकारी

ध्वस्त किए जाएंगे पटना के महेश नगर के एक अपार्टमेंट के दो फ्लोर, 12 साल से चल रहे मामले में हाईकोर्ट में नगर निगम ने दी जानकारी

PATNA : पटना के महेशनगर में निर्मित भागवत कुंज अपार्टमेंट के अवैध घोषित 4 वें और 5 वें मंजिल को पटना हाईकोर्ट ने ध्वस्त किये जाने के आदेश को लागू करने के सम्बन्ध में पटना नगर निगम को की गई  कारवाइयों का प्रतिवेदन  प्रस्तुत करने का आदेश दिया।इंदु कुमारी सिंह की याचिका पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की डिवीजन बेंच  सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। 

पटना नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि मामला विजिलेंस केस नंबर - 24 बी /2010 से जुड़ा हुआ है। पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत स्थित उक्त अपार्टमेंट के मामले में पटना नगर निगम के आयुक्त के समक्ष चले इस मामले में 12 अप्रैल, 2014 को यह आदेश पारित किया गया था।  इसके तहत चौथे और पांचवी मंजिल को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को म्युनिसिपल 5 बिल्डिंग ट्रिब्यूनल द्वारा भी सही ठहराया गया था।

 सुप्रीम कोर्ट तक इन तथ्यों को सही बताया गया। इसके बाद आदेश को लागू करने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। श्री सिन्हा ने बताया कि ये दोनों मंजिलों को जिला प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त करने की कार्रवाई तो पटना नगर निगम द्वारा 21 फरवरी, 2022 को शुरू कर दी गई है।दोनों मंजिलों के ध्वस्त किये जाने तक कार्रवाई जारी रहेगी।

 इस मामले पर आगे की सुनवाई अब 28 फरवरी, 2022 को होगी।

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