बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

UGC का नया नियम लागू,अब 20 साल पुराने कॉलेजों को ही मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा

 UGC का नया नियम लागू,अब 20 साल पुराने कॉलेजों को ही मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा

न्यूज़ 4 नेशन डेस्क : यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने संबंधी नए नियम जारी कर दिए हैं. UGC के इस नए नियमों के बाद अब 20 साल पहले अस्तित्व में आ चुके उच्च शिक्षा संस्थानों को ही डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सकेगा। इसके साथ ही छात्रों की संख्या, नैक की ग्रेडिंग एवं एनआईआरएफ रैंकिंग को भी अर्हता का पैमाना तय किया गया है. 

ये हैं नए नियम

नए नियम के मुताबिक डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए उच्च शिक्षा संस्थान की नैक ग्रेडिंग लगातार तीन साल तक 3.26 से अधिक होनी चाहिए। एनआईआरएफ रैंकिंग समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में या किसी विशिष्ट श्रेणी में शीर्ष-50 में होनी अनिवार्य होगी। छात्रों की संख्या कम से कम 2000 होनी चाहिए, एक तिहाई छात्र पीजी एवं शोध कार्यों में नामांकित होने चाहिए। 

वहीं शिक्षकों की संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए और शिक्षक-छात्र अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए। डीम्ड विश्वविद्यालय के नियमनों में छात्रों की संख्या को पहली बार एक पैमाना बनाया गया है.



Suggested News