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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल पुराने मामले में हुए दोषमुक्त

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल पुराने मामले में हुए दोषमुक्त

पटना. भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें 7 साल पुराने में एक मामले में कोर्ट ने दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है. गिरिराज राज सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ यह मामला था. इसमें आरोपी बनाए गए गिरिराज सिंह शुक्रवार को लखीसराय एसीजेएम प्रथम कोर्ट में पेश हुए.

दरअसल, वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़हिया थाना में कांड संख्या 192/15 और 193/15 के तहत गिरिराज सिंह के विरुद्ध दो मामला दर्ज कराया गया था. 

घटना के दिन गिरिराज सिंह नगर पंचायत बड़हिया अंतर्गत मध्य विद्यालय के बूथ नंबर 31 पर मतदान करने गए थे. मतदान केंद्र के अंदर जब गिरिराज वोट डाल रहे थे उस दौरान मतदान प्रक्रिया को कैमरे में कैद करने से मना करने के बावजूद मतदान करते केंद्रीय मंत्री को टीवी पर दिखाया गया. इस प्रकार गिरिराज के  मतदान की गोपनीयता भंग हुई और यह आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा मामला रहा. 

हालांकि कोर्ट ने करीब 7 साल बाद गिरिराज को दोषमुक्त कर दिया. इससे पहले केंद्रीय मंत्री एक अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे. उस दिन गिरिराज सहित अन्य तीनों लोगों ने धारा 313 के तहत अपना-अपना बयान दर्ज कराया. बाद में 25 और 29 अप्रैल को कोर्ट में मंत्री के वकील ने बहस किया और शुक्रवार को इस पर फैसला आया. केंद्रीय मंत्री की कोर्ट में पेशी हुई. कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री सहित तीन नामजद लोगों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया. 


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