DESK: देश में कोरोना के बढ़ते आकड़ों के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, COVID-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है.गाइडलाइन के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा. स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे.
गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है. हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है. इसको लेकर बाद में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.