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नगर विकास विभाग ने की बड़ी कार्रवाई : एक साथ 12 नगर सरकार को किया गया भंग, अधिसूचना भी की गई जारी, जानें कौन है लिस्ट में

नगर विकास विभाग ने की बड़ी कार्रवाई : एक साथ 12 नगर सरकार को किया गया भंग, अधिसूचना भी की गई जारी, जानें कौन है लिस्ट में

PATNA : बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग (Urban Development And Housing Department)  ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। विभाग द्वारा सूबे के 12 नगर निकायों (Twelve Municipal Bodies Dissolved)  को एक साथ भंग कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दिया है। 

ये सभी वैसे नगर निकाय हैं, जिन्हें इसी साल उत्क्रमित किया गया था और नियमानुसार उत्क्रमण के बाद 6 महीने तक चुनाव नहीं होने पर भंग कर दिए जाते हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 12 (8) में इसका प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत नगर प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की है। बता दें इसी वर्ष एक नगर निगम और 11 नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार किया गया था. जबकि 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया था और 6 नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया था

यह नगर निकाय हैं सूची में

बिहारशरीफ नगर निगम के अलावा जिन नगर परिषद को भंग किया गया है, वह मसौढ़ी, सुल्तानगंज, बक्सर, डुमराव, हाजीपुर, शेखपुरा, बरबीघा, खगड़िया, सिवान और नवादा हैं। 

अब यह संभालेंगे जिम्मेदारी

अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बिहारशरीफ नगर निगम में प्रशासक की कमान नालंदा के डीएम के हाथ में होगी। जबकि अन्य नगर परिषद में प्रशासक की जिम्मेवारी वहां के डीएम द्वारा अधिकृत अपर समाहर्ता की होगी. नगर निकायों में चुनाव के बाद महापौर या अध्यक्ष के प्रबंधन संभालने तक सारी शक्तियां प्रशासक में ही निहित कर दी गई है.

यह है बिहार नगर पालिका के नियम

दरअसल, बिहार नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई नगर निकाय उत्क्रमित हुआ है तो उसका कार्यकाल अधिसूचना निकलने की तिथि से 6 माह की अवधि तक ही रह जाता है. इसके बाद संबंधित नगर निकाय भंग हो जाता है. चूंकि सूची में शामिल निकायों में इसी साल उत्क्रमित कर उनका विस्तार किया गया था, जिसके बाद वहां नियमानुसार चुनाव कराया जाना चाहिए था। .


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