UP News: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाना में नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कस्टोडियन जिला अधिकारी वाराणसी को तहखाना में किसी भी तरह के मरम्मत करने काम न कराने का आदेश दिया है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने तहखाना में चल रही पूजा को यथावत रखने का आदेश भी दिया।
हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपील की थी कि व्यास जी तहखाना में नमाजियों की एंट्री को रोका जाए। याचिका निरस्त होने के बाद अब हिंदू पक्ष तहखाना की मरम्मत करने की मांग करते हुए जिला कोर्ट में अपील करेगा। हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यासजी का तहखाना बहुत पुराना है छठ कमजोर है छत से पानी टपकता है तहखाना के पिलर भी कमजोर है, नमाजियों के छत पर इकट्ठा होने से छत को नुकसान हो रहा है। ऐसे में तहखाना की मरम्मत कराई जाए। साथ ही नमाजियों को व्यासजी तहखाना की छत पर जाने से रोका जाए।
वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दलील दी की नमाजों को रोकने की याचिका गलत है। छत इतनी भी कमजोर नहीं है कि किसी के जाने से क्षतिग्रस्त हो जाए। हम सालों से छत पर नमाज पढ़ते रहे हैं। ज्ञानवापी में हजारों साल से मुसलमान पांचों वक्त की नमाज बिना रोक-टोक के पढ़ते चले आ रहे हैं।
ज्ञानवापी में क्षमता के अनुसार जितने नमाजी आ सकते हैं उतने ही लोग नमाज पढ़ते हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग या आम नमाजी तहखाना की छत पर कतई इधर-उधर बिना वजह घूमते नहीं है। जूता या स्लीपर आदि पहनकर तहखाना की छत पर या मस्जिद या उसके आसपास नहीं टहलते हैं।
यूपी से आसिफ की रिपोर्ट