पटना. राज्य में ग्राम पंचायत के ग्राम कचहरी सरपंच और पंच को वोट करने के चुनाव अधिकार से अलग रखने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई हैं। साथ ही बिहार विधान परिषद की वोटिंग के लिए स्थानीय निकायों के वोटर लिस्ट से अलग रखने को भारत के संविधान के प्रावधानों की शक्ति के बाहर घोषित करने की भी माँग इस याचिका में की गई है।
इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 (3)(ए) और जनप्रतिनिधि कानून, 1950 की धारा 27 (2)(ए) से (डी) की शक्ति के बाहर बताया गया है। साथ ही साथ कोर्ट से राज्य के ग्राम पंचायतों में ग्राम कचहरी सरपंच और पंच को राज्य विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग करने के लिए राज्य के वोटर लिस्ट में सदस्य घोषित करने हेतु आदेश देने का अनुरोध भी किया गया है। याचिका सुशील कुमार सिंह द्वारा अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद के जरिये दायर की गई है।