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विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर, जानिए पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर, जानिए पूरा मामला

PATNA : विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही किये जाने के लिए एक रिट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई है।  ये याचिका पटना के जिला बार एसोसिएशन द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर की गई हैं।

 याचिका में कहा गया है कि संहिता की धारा 24(8) के अनुसार, सरकार वैसे व्यक्ति की ही विशेष लोक अभियोजक के रूप नियुक्त कर सकती है, जो कि अधिवक्ता के तौर पर दस वर्षों से अधिक की वकालत करने का अनुभव रखता हो। रिट याचिका में सहायक अभियोजन अधिकारी, अनुमंडलीय अभियोजन अधिकारी व जिला अभियोजन अधिकारी अन्य इस प्रकार के पदों पर नियुक्त रोकने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

स्पेशल पी पी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एस सी / एस टी एक्ट, ई सी एक्ट, एन डी पी सी एक्ट, विजिलेंस एक्ट, इकनोमिक ऑफेंस एक्ट आदि विशेष मुकदमों के संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गजेंद्र कुमार झा ने बताया कि  प्रावधान को नजरअंदाज करके बहुत सारे स्पेशल पी पी की नियुक्ति अवैध रूप से ए पी ओ/ डी पी ओ कैडर से कर दी गई है।

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