NEWS4NATION DESK : आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 संसद में पास हो गया है । इस बिल के पास होने के बाद हथियार रखने, पूर्वजों से विरासत में हथियार मिलने साथ ही हर्ष फायरिंग करने को लेकर कई संशोधन किए गए हैं। नए आर्म्स अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद अब पूरे देश में एक लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार रखने को रखने की इजाजत किसी को नहीं होगी। अगर कोई भी व्यक्ति एक आर्म्ड पर दो से ज्यादा हथियार रहता है या इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे आजीवन जेल में रहना पड़ सकता है ।
गौरतलब है कि पुराने आर्म्स एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूरे देश में एक लाइसेंस पर तीन हथियार तक रख सकता था। इतना ही नहीं पहले शादी विवाह के मौकों पर लोग बड़े आसानी से शौकिया फायरिंग करते थे और खुशियां मनाते थे ।लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब शादी विवाह के या दूसरे जश्न के अवसर पर किसी को भी फायरिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी ।
शादी विवाह के मौके पर कोई भी व्यक्ति अगर हर्ष फायरिंग करता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण पर भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही गैरकानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
नए बिल के अनुसार लाइसेंसी हथियार के नवीनीकरण की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है।
पूर्वजों से मिले हथियार का अब क्या होगा?
आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 के अनुसार पूर्वजों से विरासत में मिले हथियारों को कोई भी व्यक्ति अपने साथ रख सकता है। लेकिन इस शर्त के साथ कि उसे निष्क्रिय करना होगा ताकि उससे भविष्य में कोई फायरिंग नहीं की जा सके।पूर्वजों से मिले हथियार को लाइसेंस मुक्त भी करना होगा। अब सिर्फ वह विरासत में मिले तोहफा बन कर रह जायेगा।