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LNMU के रिटायर्ड प्रोफेसर की विधवा को सालों से नहीं मिला सेवानिवृत्ति का लाभ, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब

LNMU के रिटायर्ड प्रोफेसर की विधवा को सालों से नहीं मिला सेवानिवृत्ति का लाभ, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब

पटना. कोर्ट के आदेश के बाद भी एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा के रिटायर्ड प्रोफ़ेसर की विधवा को सालों से सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं देने पर पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कारण बताने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा संतोषजनक जवाब दायर नहीं किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी के वीसी कोर्ट के समक्ष खुद हाज़िर होंगे।

जस्टिस संदीप कुमार ने विधवा मोहिनी देवी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रतन कुमार कुंवर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु दिनांक 03.03.2001 को एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा विश्वविद्यालय से सेवा के दौरान हुई थी।

पटना हाईकोर्ट के 2019 में पारित फ़ैसले के अनुसार कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा के रजिस्ट्रार के समक्ष विस्तृत आवेदन दे। जिसे रजिस्ट्रार द्वारा अभ्यावेदन के दाखिले से तीन महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के सालों बीत जाने के बाद भी न तो उन्हें कोई जवाब दिया गया और न तो बकाए राशि का भुगतान किया गया। इसकी वजह से याचिकाकर्ता के परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस पर कोर्ट ने विश्वविद्यालय को 2 सप्ताह में बताने के लिए कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता को उसके पति का सेवानिवृत्ति लाभ क्यों नहीं दिया गया? इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।


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