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पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहाली में बाहर की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर

पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहाली में बाहर की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर

PATNA : पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहाली में बाहर की महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की में बहाली प्रक्रिया में बिहार रिजर्वेशन एक्ट 1991 का पालन नहीं किया गया।

पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि 16 अगस्त 2018 को 1717 पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जबकि बहाली सिर्फ 1665 पदों पर बहाली की गई। 52 वैकेंसी खाली रह गई।

याचिका में कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर की बहाली में 35% महिला आरक्षण रिजर्वेशन एक्ट 1991 के अनुसार नहीं दिया गया। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी महिलाओं को मिलना चाहिए था लेकिन बाहर की महिलाओं को भी इसका लाभ दिया गया।

35% आरक्षण के तहत सिर्फ बिहार के महिलाओं को रिजर्वेशन का लाभ मिलना है लेकिन सब इंस्पेक्टर की बहाली में बाहर की महिलाओं को भी इसके तहत बहाल कर लिया गया। 

दीनू कुमार ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी नहीं मिलने के बाद इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है।


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