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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की बढ़ी टेंशन, अब उपचुनाव में जीतनी होगी इतनी सीटें

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की बढ़ी टेंशन, अब उपचुनाव में जीतनी होगी इतनी सीटें

NEWS4NATION DESK : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव (Election) लड़ने की इजाजत दे दी है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद अब राज्य की सियासत दिलचस्प हो गई है। बीजेपी को सरकार बचाए रखने के लिए अब 5 दिसंबर को होने वाली चुनाव में कम से कम 6 सीटें जीतनी होगी। 

बता दें कुछ महीने पहले कर्नाटक में एक सियासी नाटक हुआ था। उस नाटकीय घटनाक्रम के तहत अपने ही विधायकों के पाला बदलने से कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिर गई थी। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने पर कुमारस्वामी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। 

स्पीकर द्वारा  17 विधायकों को अयोग्य करार दिये जाने के बाद उस वक्त बीजेपी ने आसानी से सरकार बना लिया। दरअसल हुआ यूं कि विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद 224 सदस्यों वाली विधानसभा की संख्या 207 हो गई और बहुमत 104 पर आ गया। बीजेपी के पास 106 विधायकों का समर्थन था, जिसमें उसके 105 थे और एक अन्य। ऐसे में येदियुरप्पा को सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई।

लेकिन अब 17 विधायको के चुनाव लड़ने के प्रतिबंध के खत्म होने और राज्य में 17 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद येदियुरप्पा को बहुमत के लिए 112 सीटे चाहिए होगी। मौजूदा समय में बीजेपी के 105 और एक अन्य को मिलाकर 106 सीटे हैं। ऐसे में उसे 6 और सीटों की आवश्यकता होगी।  

हालांकि  कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे यकीन है कि हमलोग सभी 17 विधानसभा सीटों पर होनेवाले उपचुनाव में जीतेंगे। 

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