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अरबों रुपए के धोखाधड़ी मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मिली जमानत

अरबों रुपए के धोखाधड़ी मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मिली जमानत

दिल्ली. यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 300 करोड़ रुपये से अधिक के कथित धोखाधड़ी मामले में विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई ने जमानत दे दी है. अवंता समूह के प्रमोटर और मामले में सह-आरोपी गौतम थापर को भी जमानत मिल गई. लेकिन थापर हिरासत में बने रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप हैं.

सीबीआई ने अवंता समूह और उसके प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ यस बैंक पर 466 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी के आरोप में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था.

मामला अवंता रियल्टी को दिए गए ऋण से संबंधित है जब राणा कपूर बैंक के एमडी और सीईओ होने के साथ-साथ ऋण ऋण समिति के प्रमुख थे. ईडी के अनुसार, कपूर ने थापर के साथ मिलीभगत की और कंपनी को कर्ज दिया और बदले में, दिल्ली में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए बाजार मूल्य से लगभग आधी कीमत पर एक प्राइम लोकेशन संपत्ति प्राप्त की.

अरबों रुपये के धन शोधन के मामले में यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की थी. 

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी के समक्ष बुधवार को कपूर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. विशेष अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के आदेश को कपूर ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. था। कपूर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 466.51 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले धन शोधन का यह मामला दर्ज किया है. इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ अन्य प्रकार के मामले दर्ज हैं जो वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़े हैं. 

अदालत को कपूर ने कहा है कि जांच के दौरान उन्हें ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया था. मामले में अब आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए मामले में उन्हें हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. कपूर फिलहाल ईडी के ही एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में मुंबई की तलोजा जेल में बंद है. पीएमएलए कोर्ट, मुंबई ने उन्हें उसी अन्य मामले में 300 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी में जमानत दी है. 


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