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योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत, मामले को तीन सदस्यीय बड़ी बेंच को सौंपा

योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत, मामले को तीन सदस्यीय बड़ी बेंच को सौंपा

News4nation desk : पोस्टर लगाए जाने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई योगी सरकार को कोई फौरी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने यह मामला तीन सदस्यीय बड़ी बेंच को भेज दिया है। 

बता दें नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ भड़की हिंसा में शामिल कथित उपद्रवियों के पोस्टर छापने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था। कोर्ट ने इसे  निजता हन्नन बताते हुए योगी सरकार को तत्तकाल पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। 

योगी सरकार द्वारा दाखिल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि किस कानून के तहत सरकार ने दंगा के आरोपियों का बैनर लगाया।

कोर्ट के इस सवाल पर योगी सरकार ने अपने ऐक्शन का बचाव किया और दलील दी कि सरेआम बंदूक लहराने वाले दंगाइयों की निजता का सवाल बेमानी है।

राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि  जब प्रदर्शनकारी खुले में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, मीडिया ने उनके विडियो बनाया, सबने विडियो देखा तो ऐसे में यह दावा नहीं कर सकते कि पोस्टर लगने से उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
 
राज्य सरकार के इस दलील पर जस्टिस अनुरुद्ध बोस ने कहा कि सरकार कानून के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसके पास ऐसे पोस्टर लगाने की शक्ति है? सीएए विरोधी प्रदर्शकारियों के पोस्टरों पर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई का समर्थन करता हो।
 
 

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