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योगी सरकार का फरमान, यूपी में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से कोई नहीं करा सकता अब यह काम

योगी सरकार का फरमान, यूपी में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से कोई नहीं करा सकता अब यह काम

DESK. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अपने सख्त निर्णयों के लिए राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रही है. अब योगी सरकार का एक और बड़ा फरमान आया है जो सीधे तौर पर महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेगा. दरअसल, यूपी में अब नौकरी पेशा महिलाओं की सुविधा के लिए एक आदेश जारी किया गया है. इसके तहत शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी महिला कर्मचारी दफ्तर में नहीं होगी. विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है, तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी. इसके अलावा महिलाओं को कंपनी की ओर से निशुल्क वाहन उपलब्ध करवाना होगा. जिन कंपनियों में महिलाएं काम कर रही हैं, उन कंपनियों को महिलाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्था भी करनी होगी.

दरअसल, योगी सरकार ने महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता है. साथ ही न तो उन्हें देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ेगी. इस आदेश में कहा गया है कि ये फैसला सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा.

इतना ही नहीं अगर कोई संस्थान सरकार के इस आदेश को नहीं मानती है तो उस कंपनी पर कार्रवाई होगी. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश में कहा, अब कोई भी महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले दफ्तर में काम करने के लिए नहीं पहुंचेगी. अगर किसी विशेष परिस्थिति में महिला कर्मचारी को रोकना पड़ जाए, तो संस्थान को पहले लिखित में इजाजत लेनी होगी. उसके बाद उस महिला को निःशुल्क वाहन उपलब्ध करवाना होगा. 

अगर कोई सरकारी या निजी संस्थान यूपी सरकार की इन गाइडलाइंस को फॉलो करता हुआ नहीं पाया गया, तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी. अगर कोई संस्थान महिला कार्मचारी को शाम 7 बजे के बाद रोकता या फिर सुबह 6 बजे से पहले बुलाता है और महिला कर्मचारी इसके लिए मना करती है, तो संस्थान उसे निकाल नहीं सकता है.


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