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नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की जेल, तीन दशक पुराने रोड रेज ‘हत्या’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा

नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की जेल, तीन दशक पुराने रोड रेज ‘हत्या’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा

DESK. कांग्रेस नेता और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के एक मामले में एक साल की सजा सुनाई है. यह मामला वर्ष 1988 का है जिसमें सड़क पर सिद्धू ने एक व्यक्ति पर रोड रेज में हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने सिद्धू को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सिद्धू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जहां उन्हें बरी कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया था। पीड़ित पक्ष ने इसे लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

हालांकि इसी वर्ष मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने रोड रेज केस में सिद्धू की सजा बढ़ाने की पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 

बता दें कि पीड़ित परिवार की इस याचिका में मामले में नोटिस के दायरे को बढ़ाने की मांग की गई है। सिद्धू का 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। आरोप है कि सिद्धू और गुरनाम सिंह के बीच बीच हाथापाई भी हुई थी। पुलिस ने इस घटना में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। 




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