UP Free Ration: यूपी के इन लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री में राशन, बस 24 घंटे हैं आपके पास कर लें ये काम वरना नहीं मिलेगा राशन!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को अब ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि 31 अगस्त तक केवाईसी पूरी नहीं कराई गई, तो 1 सितंबर से अगले तीन महीनों तक राशन नहीं दिया जाएगा।
कहां और कैसे कराएं ई-केवाईसी?
जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे किसी भी उचित दर की दुकान (जहां ई-पॉस मशीन उपलब्ध है) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर तय तारीख तक यह नहीं हुआ, तो सितंबर से दिसंबर तक राशन पर अस्थायी रोक लग सकती है। राशन फिर से पाने के लिए आपको दोबारा ई-केवाईसी करानी होगी।
किन लोगों को मिली छूट?
खाद्य विभाग के आयुक्त भूपेन्द्र एस चौधरी के अनुसार, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को फिलहाल ई-केवाईसी से छूट दी गई है। इसके अलावा बुजुर्ग, दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, जिनका आधार वेरिफिकेशन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, वे अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। उन्हें जरूरी दस्तावेज देने होंगे।
उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के राशन कार्ड
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत दो प्रकार के राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है:
अंत्योदय कार्डधारी
पात्र गृहस्थी कार्डधारी
राज्य सरकार ने सभी लाभार्थियों का डाटा आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ताकि राशन वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।
राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़ें?
नई यूनिट (सदस्य) जोड़ने वाले या नए राशन कार्ड बनवाने वाले लाभार्थियों को भी ई-केवाईसी कराना जरूरी है। विवाहित महिलाएं, जिनका नाम अभी ससुराल के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, वे विभागीय पोर्टल या उचित माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यूनिट स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया उपलब्ध है।