Varanasi Gyanvapi Case:वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI सर्वेक्षण) कराने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर का संरक्षण करने के लिए ASI द्वारा अतिरिक्त सर्वे कराने की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला नियमों और तथ्यों के विरुद्ध है और वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
रस्तोगी ने दावा किया कि पहले के एक आदेश के अनुसार, ASI को सर्वेक्षण के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनानी थी जिसमें एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का विशेषज्ञ होता। पिछला सर्वेक्षण भी ASI ने ही किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी कि यह सर्वेक्षण पहले के आदेश के अनुसार नहीं हुआ था।
हिंदू पक्ष के एक अन्य वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत का आदेश आ चुका है और वे इस आदेश के खिलाफ जिला अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि ASI ने लगभग पूरे परिसर का सर्वेक्षण कर लिया है, लेकिन कुछ जगहों पर मशीनें नहीं पहुंच पाईं थीं, इसलिए अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग की गई थी।
चतुर्वेदी ने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर परिसर के हर इंच का सर्वेक्षण हो। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला कोई झटका नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही सभी सबूत अदालत में पेश कर दिए हैं और उनके पास अभी भी जिला अदालत और उच्च न्यायालय जाने के विकल्प खुले हैं।