सिगरेट पीने से हो जाएंगे 'कंगाल'... अब 18 रुपए की सिगरेट 72 रुपए में मिलेगी, नए साल में बड़ा झटका

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 के संसद में पारित होने से सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है.

Cigarette prices increased- फोटो : news4nation

Cigarette prices : सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. सिगरेट के डिब्बों पर अब तक आप यह पढ़ते रहे होंगे. लेकिन अब नई खबर यह है कि सिगरेट पीने से अब लोग कंगाल हो सकते हैं. खासकर वैसे लोग जो कम आय वर्ग के हैं उनके लिए सिगरेट एक महंगा सौदा बनने जा रहा है. वर्ष 2026 में सिगरेट की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है. स्थिति ऐसी हो सकती है कि एक सिगरेट की कीमत 54 रुपए तक बढ़ सकती है. 


दरअसल, संसद ने Central Excise (Amendment) Bill, 2025 को मंजूरी दे दी है. राज्यसभा से पास होकर यह बिल लोकसभा को लौटा है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बिल को पेश किया, जिसमें सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी और सेस में भारी बढ़ोतरी का प्रावधान है. सरकार का मानना है कि कीमतें बढ़ने से युवा और छात्र वर्ग सिगरेट से दूरी बनाएगा, धूम्रपान छोड़ने वालों की संख्या बढ़ेगी और सेहत पर होने वाला खर्च कम होगा.


प्रति सिगरेट 54 रुपए ज्यादा की बढ़ोत्तरी

इस आधार पर अब तक जिस सिगरेट के लिए ग्राहक को प्रति सिगरेट 18 रुपए देना होता था उसके लिए अब 72 रुपए प्रति सिगरेट भुगतान करना होगा. यानी प्रति सिगरेट 54 रुपए ज्यादा की बढ़ोत्तरी हो जाएगी. नए दरों को अगले वर्ष यानी 2026 में लागू किया जा सकता है. मौजूदा कानून (Central Excise Act, 1944) के तहत सिगरेट पर ड्यूटी 200 से 735 रुपए प्रति 1000 स्टिक थी. लेकिन नए संशोधन में इसे बढ़ाकर 2,700 से 11,000 रुपए प्रति 1000 सिगरेट करने का प्रस्ताव है। यही वजह है कि खुदरा कीमतें चार गुना तक बढ़ सकती हैं.


तंबाकू प्रोडक्ट्स पर भी मार

नया बिल सिर्फ सिगरेट तक सीमित नहीं है. अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी भारी टैक्स लगेगा। इनमें च्युइंग तंबाकू पर 25% से बढ़कर 100%, हुक्का तंबाकू पर 25% से बढ़कर 40%, पाइप और सिगरेट स्मोकिंग मिक्सचर पर 60% से बढ़कर 325% हो जाएगा। जर्दा, सुगंधित तंबाकू और सिगार भी दायरे में आएंगे.