Bihar News : शराब तस्करी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी राम शक्ल सिंह को 5 साल कैद की मिली सजा, एक लाख रुपये का लगा जुर्माना
Bihar News : बगहा व्यवहार न्यायालय ने शराब बरामदगी के मामले में दोषी राम शक्ल सिंह को पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई......पढ़िए आगे
BAGAHA : बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में बगहा व्यवहार न्यायालय ने एक बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। व्यवहार न्यायालय स्थित मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में नामजद पेशेवर तस्कर राम शक्ल सिंह को दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर अभियुक्त को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे धनहा थाना क्षेत्र का है, जो धनहा थाना कांड संख्या 412/25 से जुड़ा है। मामले में तमकुहवा गांव निवासी राम शक्ल सिंह (उम्र 33 वर्ष, पिता स्वर्गीय जंगबहादुर सिंह) को मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत अदालत ने दोषी पाया।
विशेष लोक अभियोजक (SPP) अनवर हुसैन अंसारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 21 दिसंबर 2025 को धनहा पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अपने घर से शराब की अवैध बिक्री कर रहा है। पुलिस टीम ने जब तमकुहवा स्थित उसके ठिकाने पर छापेमारी की, तो आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल ने मौके पर ही खदेड़कर दबोच लिया।
इसके बाद ई-साक्ष्य ऐप (E-Sakshya App) के जरिए पूरी वीडियोग्राफी करते हुए स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में घर के सामने वाले कमरे की तलाशी ली गई। कमरे में रखे एक बड़े ट्रंक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से कुल 102 लीटर शराब जब्त की, जिसमें 75 लीटर अंग्रेजी (विदेशी) शराब और 27 लीटर देसी शराब शामिल थी।
विशेष लोक अभियोजक ने आगे बताया कि अभियुक्त राम शक्ल सिंह के खिलाफ शराब से जुड़ा एक अन्य मामला भी अदालत में विचाराधीन है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह एक पेशेवर तस्कर है। न्यायालय के इस फैसले से शराब निर्माण, बिक्री और सीमा पार से तस्करी करने वाले अपराधियों एवं अवैध कारोबारियों के बीच कड़ा संदेश जाएगा।
नागेन्द्र की रिपोर्ट