Bihar News : बिहार में परिवहन विभाग की नई पहल, आम लोग बनेंगे 'सड़क सुरक्षा प्रहरी', नियम तोड़ने वालों की फोटो-वीडियो भेजने के लिए जारी हुआ व्हाट्सएप नंबर

Bihar News : राज्य में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और यातायात नियमों का प्रभावी तरीके से पालन कराने के लिए परिवहन विभाग के स्तर से नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत आमजनों को सड़क सुरक्षा का प्रहरी बनाने की भी व्यवस्था की गई है।

निगरानी की कार्रवाई - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : बिहार में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और यातायात नियमों का प्रभावी तरीके से पालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक बेहद अनूठी और बड़ी पहल की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब राज्य का हर आम नागरिक 'सड़क सुरक्षा का प्रहरी' बन सकेगा। सड़क पर चलते समय यदि कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखे, तो आम लोग न सिर्फ मूकदर्शक बनने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, बल्कि सीधे कार्रवाई में अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

यहाँ पर दे सूचना

परिवहन विभाग ने आम जनता को सीधे सशक्त बनाने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 9153971897 और एक आधिकारिक ई-मेल आईडी commandcontrolecenterbihar@gmail.com जारी किया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करने वालों की शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचा सकता है। विभाग ने यह साफ कर दिया है कि सूचना देने वाले सजग नागरिकों की पहचान पूरी तरह से गुप्त (गोपनीय) रखी जाएगी। हालांकि, इसके लिए किसी भी तरह का आर्थिक ईनाम देने का प्रावधान नहीं है, बल्कि इसे नागरिकों को उनके सामाजिक दायित्व और जिम्मेदारी से जोड़ने का एक प्रयास माना जा रहा है।

बिना हेलमेट, सीट बेल्ट या रोंग साइड चलने वालों पर अब जनता की नजर, सीधे होगी कार्रवाई

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब कोई भी नागरिक सड़क पर हो रहे विभिन्न तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की लाइव फोटो या वीडियो बनाकर सीधे विभाग को व्हाट्सएप या ई-मेल पर भेज सकता है। इसके दायरे में ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना या सीट बेल्ट का उपयोग न करना, बाइक या स्कूटी पर तीन सवारी बैठाना, गलत दिशा में लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना रैश ड्राइविंग (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) व अन्य यातायात उल्लंघन करना। नागरिकों से प्राप्त इन वीडियो और तस्वीरों के आधार पर परिवहन विभाग संबंधित वाहन और उसके चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

सचिव ने की अपील 

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने और यातायात नियमों के पालन को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आम जनता की सीधी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा भेजे गए फोटो और वीडियो के आधार पर सबसे पहले वाहन संख्या (Registration Number) और अन्य तकनीकी तथ्यों का पूरी तरह से सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद दोषी वाहन मालिक या चालक के खिलाफ ई-चालान या अन्य कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। इस पूरी कवायद के दौरान शिकायतकर्ता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी पहचान को पूरी तरह सीक्रेट रखा जाएगा। परिवहन सचिव ने राज्य के तमाम नागरिकों से भावुक अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की सटीक सूचना विभाग को उपलब्ध कराकर आम नागरिक रोज होने वाली दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में एक जीवन रक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जिम्मेदार नागरिक के रूप में खुद भी ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर एक 'सुरक्षित बिहार' के निर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग दें।