West Champaran murder case: बगहा कोर्ट का 27 साल बाद बड़ा फैसला! मुंशी टीपू पांडे हत्याकांड में गुड्डू गुप्ता दोषी

West Champaran murder case: पश्चिम चंपारण के बगहा व्यवहार न्यायालय ने 27 साल बाद मुंशी टीपू पांडे हत्याकांड में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी गुड्डू गुप्ता को दोषी करार दिया।

पश्चिम चंपारण हत्या केस- फोटो : social media

West Champaran murder case: प•चम्पारण के बगहा व्यवहार न्यायालय से 27 वर्षो के बाद ।त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी प्रसिद्ध ठीकेदार गुड्डू गुप्ता उर्फ़ चंद्र प्रकाश गुप्ता दोषी करार हुए । मुंशी टीपू पाण्डेय हत्याकांड में आया 27 वर्षों बाद न्यायालय का अहम फ़ैसला । लगहा पुलिस जिला के नौरंगिया थाना क्षेत्र के दिल्ली कैंप में हुईं थी 24 मार्च 1998 को मुंशी की हत्या। घर से बुलाकर लें जाने के बाद हत्या को दिया गया था अंजाम । 

सूचक बीपीन सिंह औऱ गवाह गुड्डू गुप्ता हीं निकले हत्यारे । 12 जून को बीपीन सिंह को मिल चुकी है आजीवन कारावास की सज़ा ।ADJ 4 मानवेन्द्र मिश्र की अदालत नें गुड्डू गुप्ता को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल । पीड़ित पक्ष मुस्मात राधा देवी के वकील राकेश पाण्डेय नें न्यायालय के फ़ैसले का किया स्वागत । 9 सितम्बर को सज़ा के ऐलान की AAP जीतेन्द्र भारती नें दी जानकारी ।

पश्चिम चंपारण बेतिया से आशीष की रिपोर्ट