Smart Meter: स्मार्ट मीटर लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, अब नहीं देना होगा लेट फाइन...

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Smart Meter:  बिहार के सभी जिलों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कई लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं बावजूद इसके सराकर के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो स्मार्ट मीटर लगाने से मना कर रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, अब बिजली बिल से विलंब शुल्क अधिभार यानी डीपीएस हटा दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है। 

बता दें कि, इसके लिए बिजली विभाग ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में एक याचिका दायर की। इस मामले में आयोग का फैसला आते ही कंपनी बिजली बिल से डीपीएस हटा देगी। अहम बात ये है कि ये नियम केवल स्मार्ट मीटर लगाने वालों को ही मिलेगी। स्मार्ट मीटर में पहले से ही भूगतान करना होता है ऐसे में विलंब शुल्क मायने नहीं रखता है। इसके कारण कंपनी इसे हटाना का निर्णय ली है।    


कंपनी अधिकारियों की मानें तो पूर्व के वर्षों में विनियामक आयोग की ओर से दिए गए निर्णय के अनुसार उपभोक्ताओं से डेढ़ फीसदी डीपीएस वसूली जाती है। यह राशि तब वसूली जाती है जब कोई बिजली उपभोक्ता कंपनी की ओर से निर्धारित तिथि तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं। वहीं उपभोक्ता के द्वारा जब बिल नहीं दिया जाता है तो फिर बिजली बिल बढ़ते जाती है। 

हालांकि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता पहले से ही राशि जमा किया करते हैं। इसलिए तय समय पर बिल भुगतान का नियम अब महत्वहीन हो गया है। वहीं कंपनी की ओर से वसूले जा रहे डीपीएस को हटाने के नियम को कानूनी रूप से हटाया जाना जरूरी है। इसलिए बिजली कंपनी ने सप्लाई कोड में बदलाव संशोधन करने के लिए विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की है। आयोग की ओर से इस पर सुनवाई जारी है और जल्द ही इस पर फैसला आ जाएगा।

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