PATNA HIGHCOURT - गाड़ी में न शराब मिली और न अवैध सामग्री, फिर भी कर लिया जब्त, हाईकोर्ट ने उत्पाद विभाग को दिया बीमा के 9 लाख देने का आदेश
PATNA HIGHCOURT - बिहार में उत्पाद विभाग के कारनामे जगजाहिर है। इस बार विभाग ने ऐसे स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया, जिसमें न तो शराब थी और न कोई दूसरी अवैध सामग्री। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग को बीमा की राशि का देने का निर्देश दिया है।
PATNA - पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को वाहन के बीमा मूल्य 9 लाख रुपये व अतिरिक्त खर्च के तौर पर 25 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की भी अनुशंसा की है।
जस्टिस पी बी बजन्थरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कारू सिंह उर्फ श्याम सुंदर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। यह निर्णय इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि जब्ती उचित होनी चाहिए और अधिकारियों द्वारा की गई अनुचित कारवाई के कारण हुए नुकसान के लिए व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
ये मामला उत्पाद विभाग द्वारा एक स्कॉर्पियो वाहन की जब्ती से संबंधित है, जबकि वाहन से न तो कोई शराब और न ही कोई अवैध सामग्री बरामद हुई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंशुल ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्पाद विभाग ने उक्त वाहन को उत्पाद कानून के उल्लंघन के संदेह में जब्त कर लिया।
अधिवक्ता का कहना था कि जब्ती का मूल आधार ही अनुपस्थित है। वाहन मालिक याचिकाकर्ता ने इस जब्ती को चुनौती के लिए पुनर्विचार और अपील की।
हालांकि, पुनर्विचार और अपील दोनों खारिज कर दी गई। मामला अंतिम निर्णय के लिए पटना हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार किया, जिसमें शराब या अवैध सामग्री की गैर बरामदगी और जब्ती के अनुचित होने की बात शामिल थी।