PATNA HIGHCOURT -पटना नगर निगम के फैसले पर हाईकोर्ट ने बदला, निजी कंपनियों को पार्किंग प्रबंधन का कार्य करने पर लगी रोक को हटाया
PATNA HIGHCOURT - पटना नगर निगम को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने पार्किंग प्रंबधन का कार्य कर रही कंपनी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।
पटना हाई कोर्ट ने पटना नगर निगम के उस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी,जिसके तहत निजी कंपनी को पार्किंग प्रबंधन के कार्य करने से रोक लगा दी गई थी।जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी ने अमेजिंग इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सूरज समदर्शी ने कोर्ट को बताया कि 15 नवंबर, 2024 को पटना नगर निगम ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना कंपनी के पार्किंग प्रबंधन कार्य पर रोक लगा दी। जबकि याचिकाकर्ता और पटना नगर निगम के बीच अनुबंध 1जून ,2022 से शुरू होकर पांच साल की अवधि के लिए हुआ था।
यदि कोर्ट द्वारा नगर निगम के आदेश पर रोक नहीं लगाया गया, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। इस मामले को अगली सुनवाई 19 दिसंबर,2024 को होगी ।
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