BPSC : 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट में तय हुई सुनवाई की तारीख, 4 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का फैसला

बिहार में 13 दिसम्बर को हुई 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से जुडी याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट इस मामले में 15 जनवरी को सुनवाई करेगा जिस पर 4 लाख से ज्यादा छात्रों की नजर टिकी है.

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BPSC/Patna High Court - फोटो : news4nation

BPSC : पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर, 2024 को 70वीं  संयुक्त  प्रतियोगिता सिविल सेवा के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच और पुनः परीक्षा के लिए दायर याचिका पर 15 जनवरी, 2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस ए.एस. चंदेल की बेंच करेगी।


 ये याचिका उम्मीदवार पप्पू कुमार व अन्य ने दायर की है। ये याचिका पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने दायर की है। उन्होंने बताया कि याचिका की प्रति एजी कार्यालय को दे दी गयी है ।


याचिका में ये बताया गया कि इस प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अनियमिताताएँ बरती गयी। बीपीएससी ने 23 सितम्बर,2024 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता सिविल प्रारंभिक परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला। इस विज्ञापन के आलोक में  13 दिसंबर, 2024 को प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी  ने आयोजित किया।राज्य के 912 केंद्रों पर बड़े पैमाने  उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए।


पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र में  लगभग बारह हजार उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। याचिका में ये कहा गया कि  काफी उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र ही  उपलब्ध नहीं कराये गये। इस याचिका में  ये आरोप लगाया गया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ और अनियमिताताएँ हुई है इ ससे आम लोगों और छात्रों के विश्वास को गहरा धक्का लगा है।


 याचिका में ये कहा गया है कि  बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा चयन प्रक्रिया में इस तरह की अनियमिताताएँ पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस याचिका में  ये मांग की गयी है कि प्रारम्भिक परीक्षा में  हुई गड़बड़ियों के मद्देनज़र 13दिसंबर, 2024 और पुनः 4 जनवरी, 2025 को ली गयी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णरूप से रद्द की जाये। उन परीक्षायों के आधार पर कोई परिणाम नही घोषित की जाये।


साथ ही पूरी व्यवस्था और सख्ती से बिना किसी गड़बड़ियों और अनियमितताओं  पुनः प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाये।साथ ही  इस मामलें की जांच कर इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये।


गौरतलब है कि इससे पूर्व ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इंकार करते हुए इस मामले को पटना हाईकोर्ट समक्ष ले जाने का निर्देश दिया था।इस तरह इस मामले में  पटना हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर की गयी।

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