Bihar Land:कृषि विभाग की विवादित जमीन का निबंधन, सीओ निलंबित, दाखिल-खारिज रद्द करने की प्रक्रिया शुरू
Bihar Land: कृषि विभाग की जमीन के दाखिल-खारिज को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
Bihar Land: मुजफ्फरपुर के कांटी में कृषि विभाग की जमीन के दाखिल-खारिज को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मामला तब सामने आया जब कांटी के तत्कालीन सीओ ने बीज विस्तार प्रदेश की जमीन में दर्ज 44 डिसमिल का निबंधन 5 नवंबर 2024 को जिला अवर निबंधन कार्यालय से कर दिया था।
इस जमीन को सीतामढ़ी निवासी नवीन कुमार ने मोतीपुर के दीपक कुमार और कांटी निवासी गौरव कुमार को बेच दिया था। इसके बाद जमीन के दाखिल-खारिज को लेकर कांटी अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया। तत्कालीन सीओ ने सभी बिंदुओं पर विचार कर दाखिल-खारिज की स्वीकृति दे दी।
हालांकि, सरकारी जमीन होने के बावजूद और क्रेता- विक्रेता का दखल न होने, कर्मचारियों व राजस्व अधिकारियों की आवेदन खारिज करने की अनुशंसा के बावजूद यह निबंधन कर दिया गया। इससे भूमि निबंधन की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे।
इस मामले की जांच के आदेश उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिए। जांच के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन ने तत्कालीन सीओ रिशिका कुमारी पर कार्रवाई की अनुशंसा की। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सीओ को तीन सितंबर 2025 को निलंबित कर दिया।
वर्तमान में, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार ने डीसीएलआर पश्चिमी के कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के बाद एडीएम कार्यालय में जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इस विवाद ने स्थानीय प्रशासन की भूमि निबंधन प्रक्रिया और कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आगे की कार्रवाई पूरी तरह जांच और कोर्ट के आदेशों के अनुसार की जाएगी।