हाईकोर्ट के आदेश पर चला बुलडोज़र, कड़ी सुरक्षा के बीच हटाया गया अतिक्रमण, आशियाना उजड़ते देख लोगों के निकले आंसू

Nalanda - पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बुधवार को नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र स्थित शिवनंदन नगर गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सुबह से ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, कई डीएसपी, थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी और डीसीएलआर की मौजूदगी में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हुई।

शिवनंदन नगर में अतिक्रमण के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से मामला लंबित था। प्रशासन ने पूर्व में ही कई मकानों को नोटिस जारी किया था और लोगों को हाई कोर्ट के आदेश से अवगत करा दिया गया था। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर विवाद बना रहा। 

सांसद ने दिया था आश्वासन


अभियान से एक दिन पहले नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार गांव पहुंचे थे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि समाधान का कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन कोर्ट के आदेश के पालन में प्रशासन बुधवार को कार्रवाई करने पहुंचा।

कई दशक से रह रहे

बुलडोज़र चलने के दौरान ग्रामीणों में खासा आक्रोश और मायूसी देखने को मिली। प्रभावित लोगों ने कहा कि वे कई दशकों से इस जमीन पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। अचानक प्रशासनिक कार्रवाई से उनके सामने विस्थापन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों का कहना था कि इतने वर्षों से रहने के बावजूद उन्हें अपने घर बचाने का मौका नहीं मिला।

सीओ बोले – भेजा गया था नोटिस

वहीं रहुई प्रखंड के अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने स्पष्ट किया कि अभियान से पहले सभी मकान मालिकों को विधिवत नोटिस दिया गया था। कई पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधान के तहत वैकल्पिक जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेश के अनुरूप की गई है और प्रशासन किसी की परेशानी नहीं चाहता, लेकिन कानून का पालन अनिवार्य है।

गौरतलब है कि इसके पूर्व वर्ष 2023 में भी इसी क्षेत्र में हाई कोर्ट के निर्देश पर 14 मकानों पर बुलडोज़र चलाया गया था। उस दौरान काफी हंगामा हुआ था। उसी अनुभव को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ा रखा गया था, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके।

रिपोर्ट - प्रणय राज