Rajgir Hotel Glory Grand case: राजगीर के होटल ने पुलिस को बिना बताए बांग्लादेशी नागरिक को ठहराया, पता चलने पर हरकत में आई पुलिस , केस हुआ दर्ज

Rajgir Hotel Glory Grand case:राजगीर के होटल ग्लोरी ग्रैंड में बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को ठहराने पर होटल संचालक और प्रबंधक पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने रजिस्टर और दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू की।

राजगीर होटल विदेशी नागरिकों को ठहराने पर केस दर्ज- फोटो : NEW4NATION

Rajgir Hotel Glory Grand case: राजगीर के महादेवा गांव के समीप स्थित होटल ग्लोरी ग्रैंड के संचालक व प्रबंधक प्राथमिकी राजगीर थाना में केस दर्ज किया गया है। होटल विदेशी नागरिकों को ठहराने के लिए निबंधित नहीं है। न ही विदेशियों को ठहराने की सूचना फार्म-सी पर अपलोड किया। विदेशियों को ठहराने पर 24 घंटे के अंदर जानकारी साझा करने का नियम है। पुलिस ने होटल का रजिस्टर व अन्य दस्तावेज जब्त कर लिया।

राजगीर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रमण कुमार ने बताया कि होटल ग्लोरी ग्रैंड की जांच गई। रजिस्टर की जांच करने से पता चला कि होटल में अवैध तरीके से बांग्लादेश के तीन नागरिकों को ठहराया गया था। होटल विदेशियों को ठहराने के लिए पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा फार्म-सी भरकर विदेशी के ठहराने की जानकारी भी अपलोड नहीं की गई। बांग्लादेशी अशरफुल कबीर हॉकी मैच देखने आए थे। वह 28 से 30 अगस्त तक ठहरे। इसी तरह एक दंपती भी ठहरे थे। 

होटल संचालक  पर केस दर्ज

होटल संचालक नूरसराय के कखड़ा निवासी प्रदीप कुमार और प्रबंधक गया जिला के नीमचकक बथानी थाना क्षेत्र निवासी रंजीत कुमार पर केस दर्ज कर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है।

नालंदा से राज की रिपोर्ट