पटना में तीसरी कक्षा की छात्रा को बेरहमी से पीटने वाले शिक्षक पर गिरी गाज, जिला शिक्षा कार्यालय ने किया सस्पेंड
Patna : राजधानी पटना के अथमलगोला प्रखंड में एक मासूम छात्रा के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट करने वाले शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय, पटना द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत, आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही विभाग ने आरोपी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. यह दंडात्मक कदम पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी की पूर्ण सहमति प्राप्त होने के बाद उठाया गया है.
मध्य विद्यालय सूर्यपुरा के विशिष्ट शिक्षक पर लगा गंभीर आरोप
यह पूरा मामला अथमलगोला प्रखंड के करजान स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सूर्यपुरा से जुड़ा हुआ है. यहां कार्यरत विशिष्ट शिक्षक मनीष कुमार सिसौदिया पर अपने ही विद्यालय की तीसरी कक्षा (तृतीय वर्ग) की एक मासूम छात्रा को बेरहमी से पीटने का बेहद गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित छात्रा की पहचान सुश्री साक्षी कुमारी के रूप में हुई है, जो प्रीती कुमारी (माता) और राकेश पाण्डेय (पिता) की पुत्री है. एक अबोध बच्ची के साथ शिक्षक द्वारा की गई इस तरह की अमानवीय मारपीट की शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुँची थी.
जांच के लिए संचालन और उपस्थापन पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग ने आरोपों की गहराई से जांच कराने का निर्णय लिया है. शिक्षक सिसौदिया के विरुद्ध गठित किए गए आरोप पत्र की विस्तृत जांच के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही, अथमलगोला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) को इस मामले में उपस्थापन पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह टीम पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
निलंबन अवधि में घोसवरी प्रखंड कार्यालय तय किया गया मुख्यालय
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना के हस्ताक्षर से जारी इस आधिकारिक आदेश (ज्ञापांक- 9360) में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन की इस पूरी अवधि के दौरान शिक्षक मनीष कुमार सिसौदिया का मुख्यालय बदला रहेगा. उनका निलंबन मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, घोसवरी के कार्यालय में निर्धारित किया गया है. नियमानुसार, निलंबन मुख्यालय द्वारा निर्गत की जाने वाली आधिकारिक अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर ही उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. विभाग द्वारा उनके खिलाफ आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा.
कड़े संदेश के साथ कोषागार सहित सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र प्रेषित
शिक्षा विभाग के इस कड़े कदम से दोषी शिक्षकों के बीच एक साफ संदेश देने का प्रयास किया गया है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) डॉ. मो. जमाल मुस्तफा द्वारा हस्ताक्षरित इस कार्यालय-आदेश की प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी (पटना समाहरणालय), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), अथमलगोला व घोसवरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों सहित संबंधित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवश्यक और त्वरित कार्रवाई हेतु भेज दी गई है.
रवि शंकर की रिपोर्ट