खबरदार! नियम तोड़ा तो अखबार में छपेगा नंबर: बिहार में 52 हजार ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द

राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने मंगलवार को सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के बार-बार उल्लंघन को रोकना और परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता लाना था।

खबरदार! नियम तोड़ा तो अखबार में छपेगा नंबर: बिहार में 52 हजार ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द- फोटो : news 4 nation

बिहार राज्य परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया है कि बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाए। पुलिस और यातायात विभाग से मिली सिफारिशों के आधार पर राज्य भर में लगभग 52 हजार ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन पर अब त्वरित कार्रवाई की तैयारी है। इनमें पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में सबसे अधिक उल्लंघनकर्ता पाए गए हैं।

अखबारों में छपेंगे नियम तोड़ने वाले वाहनों के नंबर

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने एक अनूठी योजना बनाई है। लाइसेंस रद्द करने से पहले नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के नंबर अखबारों में आम सूचना के तौर पर प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद संबंधित वाहन चालकों को नोटिस जारी किया जाएगा और विधि सम्मत सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उनके लाइसेंस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को एक चेतावनी देना और सड़क अनुशासन बनाए रखना है।

सड़क सुरक्षा और कैशलेस उपचार योजना की समीक्षा

बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के कड़ाई से पालन पर जोर दिया गया। इसके अलावा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता पहुँचाने के लिए प्रस्तावित 'कैशलेस उपचार योजना' पर भी चर्चा हुई। आयुक्त ने निर्देश दिया कि हेलमेट और सीटबेल्ट की नियमित जांच जारी रहे ताकि सड़क हादसों में होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।

परिवहन सेवाओं में पेंडेंसी पर सख्त रुख

'सबका सम्मान: जीवन आसान' (सात निश्चय-3) के तहत आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आम जनता को मिलने वाली परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन (RC) से संबंधित लंबित मामलों का तत्काल निपटारा किया जाए। विशेष रूप से कार्ड प्रिंटिंग और डिस्पैच की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर पेंडेंसी न रखने की हिदायत दी गई है।

ई-ड्राइविंग और भविष्य की बुनियादी संरचना

भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बैठक में 'पीएम ई-ड्राइव' के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। राज्य परिवहन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि परिवहन विभाग की सेवाएं समयबद्ध और निर्बाध रूप से आम जनता तक पहुँचें। इस बैठक में मोटरयान निरीक्षक (MVI), ईएसआई और आरटीए सचिवों को भी सक्रिय रूप से कर्तव्यों के निर्वहन का आदेश दिया गया।