Bihar election 2025: 1 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, जानिए नाम चेक और दावा-आपत्ति की पूरी प्रक्रिया
Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची का प्रारूप 1 अगस्त को जारी होगा। जानिए नाम कैसे चेक करें, दावा/आपत्ति की प्रक्रिया, और नया वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे करें।
Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के तहत 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि अगर किसी मतदाता का नाम गलती से हट गया हो, किसी मृत व्यक्ति का नाम सूची में हो, या एक व्यक्ति के नाम एक से ज़्यादा स्थानों पर दिख रहे हों, तो उसे सही किया जा सके। मतदाता सूची का यह प्रारूप अस्थायी होता है और इसमें दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए सुधार की अनुमति होती है। 2 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक यह प्रक्रिया चलेगी।
क्या हुआ अब तक: 65 लाख नाम हटाए गए
चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण में कुछ प्रमुख बातें सामने आईं उसके अनुसार कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने अपने गणना फॉर्म जमा किए।इनमें से 5.7 करोड़ मतदाताओं ने अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराए, जिन पर पुष्टिकरण मैसेज भेजा गया।22 लाख मृत मतदाताओं, 7 लाख डुप्लिकेट वोटर्स, और 35 लाख प्रवासी या अज्ञात पते वाले मतदाताओं के नाम हटाए गए।आयोग ने 12 राजनीतिक दलों के साथ इस सूची को 20 जुलाई को साझा किया।इसलिए अगर आप या आपके परिजन सूची से अचानक गायब हो गए हों, तो यह चेक करना अत्यावश्यक है।
कैसे चेक करें कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं?
1 अगस्त 2024 को जब सूची प्रकाशित होगी, तब आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ऑनलाइन जांच सकते हैं:
नाम यहां जांचें
https://voters.eci.gov.in/home/enumFormTrack#
वर्तमान में साइट पर यदि कृपया अपने BLO से संपर्क करें लिखा दिख रहा है तो चिंता न करें , 1 अगस्त से यह लिंक पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और डिटेल्स दिखेंगी।
2 अगस्त से शुरू होगी दावा और आपत्ति प्रक्रिया
अगर ड्राफ्ट में नाम नहीं दिखता है या गलत जानकारी है, तो आप 2 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय,नगर परिषद / नगर पंचायत कार्यालय,नगर निगम अंचल कार्यालय, निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए स्पेशल कैम्प्स सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, हर दिन (रविवार और छुट्टियों सहित) खुले रहेंगे।
कौन-कौन कर सकता है दावा/आपत्ति?
इस पर जो लोग दावा कर सकते हैं, वह इस प्रकार है:
जिनका नाम छूट गया है,जिनका नाम गलत है, जो अब तक वोटर नहीं हैं और जो 18 वर्ष के हो चुके हैं या जल्द होंगे।
नया वोटर बनना है या दावा/आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करनी है? यह करें
नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं:
ऑनलाइन दावा/आपत्ति और रजिस्ट्रेशन
अपने BLO या पोलिंग स्टेशन की जानकारी प्राप्त करें
https://electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation
फॉर्म 6:नया वोटर बनने के लिए
फॉर्म 7:नाम हटवाने के लिए
फॉर्म 8:नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लि