शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: 8386 पंचायतों के उत्क्रमित स्कूलों को मिलेंगे पीटी टीचर, जानें मेधा सूची के नए नियम

राज्य के मध्य और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों (PT Teacher) की नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं । इस फैसले से विशेष रूप से पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उन 239 अभ्यर्थियों को लाभ

Patna - बिहार के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे अब इन स्कूलों में खेल और स्वास्थ्य गतिविधियों को नया विस्तार मिलेगा । विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जो मध्य विद्यालय अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित (Upgrade) हो चुके हैं, वहां नामांकित सभी छात्र-छात्राएं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे ।

उत्क्रमित विद्यालयों के लिए विशेष प्रावधान

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की सभी 8386 पंचायतों को एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया गया है । चूंकि ये उच्च माध्यमिक विद्यालय मूल रूप से मध्य विद्यालयों से ही उत्क्रमित हुए हैं, इसलिए इन परिसरों में पहले से सृजित शारीरिक शिक्षक या अनुदेशक के पद प्रभावी रहेंगे । विभाग के अनुसार, वर्तमान में माध्यमिक प्रक्षेत्र में अलग से पद सृजन का प्रस्ताव नहीं है, अतः इन्हीं अनुदेशकों के जिम्ये विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य और शारीरिक प्रशिक्षण होगा ।

100 से अधिक छात्र वाले स्कूलों में होगी बहाली

नियमों के मुताबिक, ऐसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहां छात्रों की संख्या 100 से अधिक है, वहां अनिवार्य रूप से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी । यह कदम बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को धरातल पर उतारने के लिए उठाया गया है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े स्कूलों में खेलकूद की गतिविधियों को पेशेवर मार्गदर्शन मिल सकेगा ।

पिछड़ा वर्ग के 239 अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका

इस नई अधिसूचना का सीधा लाभ उन 239 सफल पुरुष अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं । वर्ष 2019 की योग्यता परीक्षा के संशोधित रिजल्ट में सफल होने के बावजूद नियोजन प्रक्रिया स्थगित होने के कारण ये अभ्यर्थी अब तक नियुक्ति से वंचित थे । अब इन्हें उत्क्रमित विद्यालयों सहित अन्य मध्य विद्यालयों के रिक्त पदों पर मेधा सूची के आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

अंशकालिक सेवा और समय-सारणी के नियम

विभाग ने साफ किया है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक (Part-time) होगा । विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे घंटी का निर्धारण इस तरह करें कि इन शिक्षकों को पूरे समय स्कूल में रुकने की बाध्यता न हो । इससे अनुदेशक अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ विद्यालय की खेलकूद व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकेंगे ।

आरक्षण और मेधा सूची से होगा चयन

नियुक्ति की प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु (आरक्षण संबंधी प्रावधान) का पालन किया जाएगा । मेधा सूची तैयार करते समय योग्यता परीक्षा के अंकों को आधार बनाया जाएगा । यदि किन्हीं दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो जन्मतिथि और उसके बाद अंग्रेजी शब्दकोष (Alphabetical order) के अनुसार उनके नाम के आधार पर चयन का निर्णय लिया जाएगा ।