B.Ed. को नहीं मिलेगा नियुक्ति तिथि से लाभ: शिक्षा विभाग ने 39 शिक्षकों के अरमानों पर फेरा पानी, आदेश जारी
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने रोहतास के 39 बीएड शिक्षकों द्वारा नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान मांगने के दावे को ठुकरा दिया है। निदेशक ने इसे नियमों के विरुद्ध बताया।
Sasaram - शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए रोहतास जिले के 39 शिक्षकों के प्रशिक्षित वेतनमान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है । निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि बीएड (B.Ed.) योग्यता के आधार पर नियुक्ति की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान पाने का इन शिक्षकों का दावा कानूनी रूप से आधारहीन है ।
हाईकोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई, पर नहीं मिली राहत
सत्यनारायण सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार (सी०डब्लू० जे०सी० सं०-13633/2025) मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने वादी शिक्षकों के पक्ष की सुनवाई की थी । वादीगणों का तर्क था कि चूंकि उन्होंने नियोजन के बाद 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम (Bridge Course) पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नियुक्ति की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान और वरीयता मिलनी चाहिए ।
निदेशालय की कड़क दलील: B.Ed. को D.El.Ed. के बराबर नहीं माना जा सकता
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में दावों को खारिज करते हुए निम्नलिखित मुख्य बिंदु रखे हैं:
- नियमों का हवाला: एनसीटीई (NCTE) के प्रावधानों के अनुसार, वर्ग 1 से 5 के लिए बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का विशेष सेतु पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है । यह कोर्स पूरा करने के बाद ही वे पूर्णतः प्रशिक्षित माने जाते हैं ।
- समानता का अभाव: बीएड को किसी भी स्थिति में डीपीई (DPE) या डीएलएड (D.El.Ed.) के समरूप घोषित नहीं किया गया है ।
- पुराने फैसलों का गलत संदर्भ: शिक्षकों ने एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 का हवाला दिया था, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि वह आदेश केवल उन विशेष परिस्थितियों (1999-2005 की नियुक्ति) के लिए था जहाँ सरकार की ओर से प्रशिक्षण में देरी हुई थी । वर्तमान शिक्षकों के मामले में विभाग की ओर से कोई देरी नहीं पाई गई ।
इन 39 शिक्षकों के अरमानों पर फिरा पानी
विभाग ने रोहतास जिले के शिवसागर, सासाराम, नासरीगंज, नोखा और दावथ जैसे प्रखंडों में तैनात शिक्षकों के दावों को अमान्य घोषित कर दिया है । सूची में शामिल प्रमुख नाम इस प्रकार हैं :
- सत्यनारायण सिंह (शिवसागर, रोहतास)
- संतोष कुमार (सासाराम, रोहतास)
- वरुण कुमार (शिवसागर, रोहतास)
- वंदना कुमारी (अकोढ़ी गोला, रोहतास)
- मोहम्मद इस्लाम अली (नासरीगंज, रोहतास)
- इसके साथ ही तबस्सुम आरा, रीचा सागर, बलवंत कुमार सिंह और सोमनाथ गुप्ता समेत कुल 39 कर्मियों का आवेदन खारिज हो गया है । निदेशक ने आदेश की प्रति रोहतास के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी है ।