EWS अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट पर बिहार सरकार का इनकार, विधानसभा में गरमाई बहस

सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा EWS वर्ग के लिए किए गए प्रावधानों में आयु सीमा में छूट का कोई नियम नहीं है।

EWS candidates- फोटो : news4nation

EWS :  नीतीश कुमार सरकार ने शुक्रवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया। नौकरियों और अन्य सेवाओं में EWS को उम्र सीमा में छूट देने की मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। यह मुद्दा बिहार विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन जोर-शोर से उठा। हिसुआ से विधायक अनिल सिंह ने इस संबंध में एक संकल्प पेश करते हुए मांग की कि EWS अभ्यर्थियों को भी उसी तरह आयु सीमा में छूट दी जाए, जैसी सुविधा अनुसूचित जाति–जनजाति (SC-ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को मिलती है। उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के साथ समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए।


सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा EWS वर्ग के लिए किए गए प्रावधानों में आयु सीमा में छूट का कोई नियम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के किसी भी राज्य में EWS के लिए उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है, इसलिए बिहार में भी इसे लागू नहीं किया जा सकता।


मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए विधायक अनिल सिंह ने कहा कि इसी कारण वे संकल्प लेकर आए हैं, ताकि EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि इसके लिए केंद्र सरकार से मार्गदर्शन या अनुमति की आवश्यकता हो, तो राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश के कई राज्यों में पहले से ही EWS को आयु सीमा में छूट दी जा रही है।


विधायक ने उदाहरण देते हुए बताया कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम पांच वर्ष तक आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। उन्होंने मांग की कि बिहार में भी इसी तरह की राहत दी जाए।