bihar ips news - बिहार के 5 IPS अधिकारी जाएंगे हैदराबाद; गृह विभाग ने जारी किया इंडक्शन कोर्स के लिए मनोनयन और प्रतिस्थानी आदेश

बिहार के 5 IPS अधिकारी हैदराबाद में 48वें इंडक्शन कोर्स के लिए मनोनीत। गृह विभाग ने 06 अप्रैल से 15 मई तक चलने वाले प्रशिक्षण के लिए प्रतिस्थानी अधिकारियों की सूची जारी की।

Patna - : बिहार सरकार ने राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा (भा०पु०से०) में प्रोन्नत हुए 2018 बैच के पांच अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भेजने का निर्णय लिया है । ये अधिकारी सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA), हैदराबाद में आयोजित होने वाले 48वें इंडक्शन कोर्स में भाग लेंगे । गृह विभाग के अवर सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रशिक्षण 06 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक चलेगा 

प्रशिक्षण के लिए मनोनीत अधिकारी और उनके वर्तमान पद

प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों का मनोनयन किया गया है:

  •  राजेश कुमार: समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना 
    अंजनी कुमार: पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल (STF), बिहार, पटना 

     रामानन्द कुमार कौशल: पुलिस अधीक्षक, बगहा 

  • रबिश कुमार: समादेष्टा, बि०वि०स०पु०-13, दरभंगा 

  • संजय कुमार: पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सारण 

  • अधिकारियों की अनुपस्थिति में कार्यभार की व्यवस्था

प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन अधिकारियों के कार्यों के सुचारु संचालन के लिए विभाग ने प्रतिस्थानियों (Substitutes) की नियुक्ति की है:

  • अंजनी कुमार (STF SP): इनके कार्यों का निष्पादन विभाग की आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा 

    राजेश कुमार: इनके स्थान पर समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-01, पटना अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे 

  • रामानन्द कुमार कौशल (SP बगहा): इनके स्थान पर समादेष्टा, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस, बगहा को जिम्मेदारी दी गई है 

  • रबिश कुमार: इनके प्रशिक्षण पर रहने के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा कार्यभार देखेंगे 

  • संजय कुमार (SP ग्रामीण, सारण): इनके स्थान पर अपर पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-1, छपरा को प्रतिस्थानी बनाया गया है 

  • महत्वपूर्ण बिंदु और निर्देश

गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि मनोनीत किए गए इन सभी पांचों अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में कोई भी अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है । इस आदेश की प्रतियां गृह मंत्रालय (भारत सरकार), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं