Bihar MLC Election: MLC चुनाव में जरा सी चूक और वोट बेकार! बैंगनी स्केच पेन से ही डालें वोट, ये काम किया तो रद्द होगा मतपत्र

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।...

MLC चुनाव में जरा सी चूक और वोट बेकार! - फोटो : X

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान में मतदाताओं को बेहद सावधानी से वोट डालना होगा। बैलेट पेपर पर जरा सी चूक भी मतपत्र को अवैध बना सकती है। निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को मतदान के लिए बैंगनी स्केच पेन उपलब्ध कराई जाएगी। इसी पेन से अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने निर्धारित क्रम में अंक लिखना होगा। सही या गलत का निशान लगाने, हस्ताक्षर करने अथवा दूसरी पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करने पर मतपत्र रद्द हो सकता है।

पहली पसंद के उम्मीदवार के सामने लिखना होगा ‘1’

मतदान की प्रक्रिया में सबसे अहम नियम यह है कि मतदाता अपनी पहली पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने अंतरराष्ट्रीय या रोमन अंकों में ‘1’ लिखें। इसके बाद अन्य पसंद के उम्मीदवारों के सामने प्राथमिकता के अनुसार ‘2’, ‘3’ और आगे के अंक लिखे जा सकते हैं। मतदाता को उम्मीदवार के नाम के आगे केवल निर्धारित अंक दर्ज करना है। टिक, क्रॉस या अन्य किसी प्रकार का निशान नहीं लगाना है।बैलेट पेपर पर अपना नाम, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने की भी मनाही है। इसके अलावा निर्धारित बैंगनी स्केच पेन के स्थान पर किसी दूसरी पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करने पर भी मतपत्र अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसलिए मतदाताओं को मतदान कक्ष में निर्देशों का पालन करते हुए सावधानी से अपनी पसंद दर्ज करनी होगी।

150 उम्मीदवार मैदान में, 933 मतदान केंद्रों पर वोटिंग

उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने मतदान की तैयारियों और नियमों को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इस चुनाव में कुल 150 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए 933 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर सुरक्षा के तीन स्तरों में व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफर की टीमें तैनात रहेंगी, ताकि मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके।

5.32 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल

23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। इस दौरान करीब 5.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की भी नजर रहेगी।

पहचान पत्र के 10 विकल्प, इनमें से कोई एक जरूरी

मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के साथ मतदान के लिए निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक साथ ले जाना जरूरी होगा। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, शैक्षणिक संस्थानों की ओर से जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय की मूल डिग्री या डिप्लोमा, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी मूल दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (UDID), राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों अथवा निकायों द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र और सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान-पत्र शामिल हैं।मतदाताओं के लिए जरूरी सलाह: मतदान केंद्र पर जाने से पहले अपना नाम मतदाता सूची में जांच लें, मान्य पहचान पत्र साथ रखें और बैलेट पेपर पर केवल निर्धारित बैंगनी स्केच पेन से पसंद के उम्मीदवारों के सामने प्राथमिकता क्रम में अंक लिखें। किसी भी तरह का अतिरिक्त निशान लगाने से बचें, ताकि आपका मत अमान्य न हो।