बिहार में नई आरक्षण रोस्टर नियमावली लागू: नियुक्तियों और नामांकनों के लिए SOP जारी

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति, प्रोन्नति और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन की नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है ।

Patna - बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति, प्रोन्नति और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दी है । सरकार के अपर सचिव रजनीश कुमार द्वारा जारी इस पत्र (पत्र संख्या-3900) का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है । यह नई नियमावली राज्य की सेवाओं में पारदर्शिता और सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है 

खिलाड़ियों के लिए विशेष कोटा प्रावधान 

नई प्रक्रिया के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए विशेष स्पष्टीकरण जारी किया गया है । बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में असैनिक संवर्गों में सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल का 10 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए निर्धारित किया गया है । हालांकि, सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा 1 प्रतिशत रहेगा, जबकि पुलिस उपाधीक्षक के स्वीकृत बल का 10 प्रतिशत पद आरक्षित होगा । इन रिक्तियों के विरुद्ध अलग से पद सुरक्षित न रख कर उपलब्ध रिक्ति के आधार पर ही रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जाएगी 

वाहन चालकों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण बदलाव 

सरकार ने बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 के अंतर्गत रोस्टर क्लीयरेंस की व्यवस्था में भी संशोधन किया है । अब वाहन चालकों के कुल स्वीकृत बल का 35 प्रतिशत पद साधारण कोटि (मूल कोटि स्तर) के लिए निर्धारित किया गया है । यह बदलाव पूर्व की अधिसूचनाओं को प्रतिस्थापित करते हुए किया गया है, ताकि वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और वर्तमान आरक्षण मानकों के अनुकूल बनाया जा सके 

क्षैतिज आरक्षण की विस्तृत व्याख्या 

नई SOP में महिलाओं, दिव्यांगजनों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के नियमों को भी स्पष्ट किया गया है । राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत, दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत और केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतीनी/पोता/पोती के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है । यह स्पष्ट किया गया है कि क्षैतिज आरक्षण के तहत चयनित उम्मीदवार अपनी मूल सामाजिक कोटि (UR/SC/ST/EBC/BC) के विरुद्ध ही गिने जाएंगे 

रोस्टर गठन और बैकलॉग गणना की प्रक्रिया 

प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए 100 बिंदुओं का एक मॉडल रोस्टर भी परिचारित किया गया है । इसमें पद आधारित रोस्टर और रिक्ति आधारित रोस्टर के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है, जिससे बैकलॉग पदों की गणना में होने वाली त्रुटियों को दूर किया जा सके । सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इस नई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि आरक्षण नीति के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाले किसी भी संशय का निराकरण हो सके