Patna highcourt - चोरी की गाड़ी निलाम करना बिहार सरकार को पड़ गया भारी, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब वाहन मालिक को लौटाने होंने इतने लाख रुपए

Patna highcort - जब्त गाड़ी की निलामी करना बिहार सरकार के लिए बनी परेशानी बन गई है। अब हाईकोर्ट ने मामले में सरकार को आदेश को दिया है कि वह गाड़ी के मालिक को पूरा मुआवजा दे। गाड़ी को 2022 में 1.3 लाख में निलाम किया गया था

Patna highcourt - चोरी की गाड़ी निलाम करना बिहार सरकार को पड़ गया भारी, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब वाहन मालिक को लौटाने होंने इतने लाख रुपए
चोरी की गाड़ी बेचने पर सरकार पर लगा जुर्माना- फोटो : NEWS4NATION

Patna - पटना हाईकोर्ट ने जब्त वाहन की नीलामी में प्रशासनिक गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाया।जस्टिस पी बी बैजनथरी की खंडपीठ ने अशोक राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को वाहन मालिक को साढ़े तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन की लापरवाही को गंभीर प्रशासनिक चूक करार दिया।साथ ही स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय 8 हफ्तों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो सरकार को 6% वार्षिक ब्याज सहित राशि देनी होगी। 

कोर्ट ने पाया कि प्रशासन ने वाहन मालिक को उचित नोटिस नहीं दिया और सही मूल्यांकन के बिना वाहन नीलाम कर दिया। बिहार सरकार के मुख्य सचिव को मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और दो महीने में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। 

मुजफ्फरपुर निवासी अशोक राय की महिंद्रा बोलेरो पिकअप 2019 में चोरी हो गई थी। बाद में यह वाहन शराबबंदी कानून उल्लंघन में पकड़ा गया। सीतामढ़ी पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। 2022 में प्रशासन ने इसे मात्र 1.3 लाख रुपये में नीलाम कर दिया, जबकि इसका बीमा मूल्य साढ़े तीन  लाख रुपये था। मामले की अगली सुनवाई 16 जून,2025 को होगी।


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