Bihar News - बिना वजह इस्तीफा दिया तो पांच साल तक नहीं लड़ पाएंगे पैक्स चुनाव, सभी जिलों में आदेश जारी
Bihar News - सहकारिता विभाग ने पैक्स कार्यकारिणी समिति सदस्यों पर सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि बिना वजह इस्तीफा दिया तो पांच साल तक उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसे में इस्तीफे के लिए वजह को अनिवार्य कर दिया गया है।

Patna - सहकारिता विभाग ने पैक्स चुनाव को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। जिसके बाद बिना वजह पैक्सों प्रबंधनकारिणी समिति से इस्तीफा देनेवाले सदस्यों को अगले पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया है।
बेवजह इस्तीफे से काम होता है प्रभावित
सहयोग समिति के निबंधक का मानना है कि प्रबंधकारिणी समिति सदस्यों के बिना वैध कारणों के इस्तीफा देने से समिति का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो जाता है। इसी वजह से यह फैसला लिया गया है।
बैठक में इस्तीफा देनेवाले सदस्य को बतानी होगी वजह
समिति सदस्य के इस्तीफा देने के पहले प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ऐसे पैक्सों की प्रबंधकारिणी समितियों की बैठक करेंगे।
बैठक में समिति सदस्यों से इस्तीफा के वैध कारण जानेंगे। इस दौरान अगर स्पष्ट हुआ कि बिना वैध कारण के ही प्रबंधकारिणी सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं तो ऐसे सदस्यों को बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा 41 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
कार्यकारिणी में होते हैं 11 सदस्य
बता दें कि पंचायत स्तर पर किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर पंचायत पैक्स का गठन किया गया है। पंचायत पैक्स का चुनाव हर पांच साल में एक बार होता है।
मतदाता वही माने जाते हैं जो पैक्स से किसान सदस्य होते हैं। ऐसे किसान पैक्स में अपना अनाज बेचते और खाद-बीज की खरीद करते हैं। हर पैक्स में एक अध्यक्ष के अलावा कार्यकारिणी के 11 सदस्य होते हैं। पैक्स या किसान हित में लिए जाने वाले निर्णय प्रबंधकारिणी से बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ऐसे में प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के इस्तीफा देने से विभाग को संबंधित पैक्स को अवक्रमित कर नए सिरे से चुनाव कराना मजबूरी हो जाती है।