Ips aditya kumar - निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को गृह विभाग ने दिया एक और झटका, जारी कर दिया बड़ा आदेश

Ips aditya kumar - निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को गृह विभाग ने दिया एक और झटका, जारी कर दिया बड़ा आदेश
ips आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ी- फोटो : NEWS4NATION

Patna - दोस्त को फर्जी डीजीपी बनाकर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉल कराने के आरोपों का सामना कर रहे बिहार के आईपीएस आदित्य कुमार को बिहार गृह विभाग ने एक बड़ा झटका दिया है। विभाग ने उनकी निलंबन को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब उनका निलंबन दो अक्टूबर तक  विस्तारित कर दिया गया है. 

ढाई साल पहले किए गए थे निलंबित

बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अक्टूबर, 2022 में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद पांच बार उनके निलंबन की समीक्षा कर अवधि विस्तार किया गया है। 

अभी पुलिस मुख्यालय में हैं आदित्य कुमार

इस दौरान उच्चतम न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आत्मसमर्पण करने पर वह पांच दिसंबर 2023 से 25 अप्रैल 2024 तक वह बेउर जेल में भी रहे। जमानत पर मुक्त होने के बाद उन्होंने वापस मुख्यालय में अपना योगदान दिया है। वर्तमान में आदित्य कुमार के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही कोर्ट में चल रही है, जिस कारण उनकी निलंबन अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।


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