Bihar Transport Department: ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियमों पर कसेगा शिकंजा, 35 जिलों में तैनात होंगे प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक,देखे लिस्ट

बिहार में परिवहन व्यवस्था में सुधार, ओवरलोडिंग पर रोक और राजस्व संग्रह को गति देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के जिलों में प्रवर्तन अधिकारियों और प्रवर्तन निरीक्षकों के पदों का आवंटन किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक, देखें पूरी सूची- फोटो : news 4 nation AI

बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में मोटर वाहनों के सुचारू परिचालन, सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्रावधानों के तहत यह कदम उठाया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर ओवरलोडिंग पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण लगाना, राजस्व संग्रह (Revenue Collection) में वृद्धि करना तथा परिवहन नियमों का सख्ती से क्रियान्वयन (Enforcement) कराना है। इसके लिए बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग के तहत अधिकारियों एवं कर्मियों को विभिन्न जिलों में तैनात किया जा रहा है 

अधिक राजस्व वाले 10 प्रमुख जिलों में प्रर्वतन अधिकारियों की तैनाती

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 7866 (दिनांक 17.09.2024) के अनुसार, राज्य के अधिक राजस्व लक्ष्य वाले प्रमंडलीय एवं प्रमुख जिलों को चिह्नित किया गया है। इन जिलों में कुल 10 स्वीकृत प्रवर्तन अधिकारियों (Enforcement Officers) के पदों को आवश्यकतानुसार जिलावार कर्णांकित (Earmark) किया गया है। इन 10 जिलों में भागलपुर, सारण, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा और गोपालगंज शामिल हैं। इन सभी जिलों के जिला परिवहन कार्यालयों में 1-1 प्रवर्तन अधिकारी की पदस्थापना की जाएगी 

25 जिलों में प्रवर्तन निरीक्षकों के पदों का जिलावार आवंटन

इसके साथ ही, अधिसूचना संख्या 7867 के माध्यम से जिला परिवहन कार्यालयों से वेतन भुगतान की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने हेतु प्रवर्तन निरीक्षकों (Enforcement Inspectors) का भी पुनरावंटन किया गया है। इसके तहत राज्य के 25 चिन्हित जिलों में कुल 25 प्रवर्तन निरीक्षकों के पदों को जिलावार स्वीकृत कर आवंटित किया गया है। इन जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णियाँ, कैमूर, गोपालगंज, दरभंगा, सारण, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, रोहतास, समस्तीपुर, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, वैशाली, नवादा, सिवान, भोजपुर, कटिहार, अररिया, नालंदा, सीतामढ़ी और औरंगाबाद शामिल हैं

वेतन भुगतान और बजटीय आवंटन की प्रक्रिया तय

सरकार ने इन पदों पर तैनात होने वाले अधिकारियों और निरीक्षकों के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन को भी स्पष्ट कर दिया है। पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारियों और प्रवर्तन निरीक्षकों के वेतन, भत्ते तथा अन्य वित्तीय भुगतानों का वहन संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए निर्दिष्ट 'बजट शीर्ष-2041-वाहन कर-00-101-संग्रहण प्रभार-0002-मोटर वाहन पर नियंत्रण'  के माध्यम से वित्तीय निकासी और भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा 


सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन और भावी प्रभाव

बिहार राज्यपाल के आदेश से उप सचिव विजय प्रताप सिंह द्वारा यह अधिसूचना आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। इस पूरी प्रक्रिया को सक्षम प्राधिकार का विधिवत अनुमोदन प्राप्त है। आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हक) तथा बिहार के सभी जिला कोषागार अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और सूचना हेतु भेज दी गई है। इस नए जिलावार आवंटन से राज्य भर में अवैध ओवरलोडिंग पर रोक लगेगी, राजस्व संकलन सुदृढ़ होगा और सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन और अधिक मुस्तैदी से कराया जा सकेगा 

धीरज पराशर की रिपोर्ट