पटना में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बड़ा कदम: GPO ROB पर पीक आवर्स में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक, 21 सितंबर से शुरू होगा ट्रायल
पटना के जीपीओ आरओबी पर पीक आवर्स के दौरान मालवाहक वाहनों का परिचालन नही होगा। यह व्यवस्था 21 सितंबर से शुरु होगी। पटना यातायात पुलिस के अनुसार यह निर्णय शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए लिया गया है.....
Patna : राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने और आए दिन लगने वाली जाम की विकट समस्या से निपटने के लिए पटना यातायात पुलिस ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत जीपीओ आरओबी (GPO ROB) पर पीक आवर्स के दौरान मालवाहक वाहनों (Goods Vehicles) के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे शहरवासियों को राहत मिल सके।
मीठापुर-महुली एलिवेटेड फ्लाई ओवर से बढ़ा यातायात का दबाव
यातायात विभाग के अनुसार, गत 28 अगस्त 2026 से मीठापुर-महुली एलिवेटेड फ्लाई ओवर से जीपीओ गोलंबर की तरफ आने वाले वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है। इस मार्ग पर भारी यातायात के कारण सुबह और शाम के पीक आवर्स में वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिससे सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
सुबह और शाम के इन समय में लागू रहेगा प्रतिबंध
आम जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए GPO ROB पर मालवाहक वाहनों के आवागमन को दो निश्चित समयावधियों में प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा शाम/रात्रि 06:00 बजे से 08:30 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वाहन चालकों से सहयोग की अपील की गई है।
21 सितंबर 2026 से प्रायोगिक (Trial) तौर पर लागू होगी व्यवस्था
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध वर्तमान में आगामी 21 सितंबर 2026 से पूरी तरह प्रायोगिक (Trial) तौर पर लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के धरातल पर प्रभाव और यातायात की स्थिति का व्यापक आकलन करने के बाद ही प्रशासनिक स्तर पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।
वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग की अपील और उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि असुविधा और जाम से बचने के लिए वे वैकल्पिक मार्गों का चयन करें। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रंजीत की रिपोर्ट