Bihar News: सीएम नीतीश ने युवाओं के खाते में भेजा 50-50 हजार रुपए, पहली बार बिहार में हो रहा ये काम, ऐसे उठा सकते हैं लाभ
Bihar News: सीएम नीतीश ने युवाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजे हैं। युवाओं को यह पैसे स्व रोजगार शुरु करने के लिए दिए गए हैं। नीतीश सरकार राज्य में रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर रही है।
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रोजगार और पलायन को लेकर पक्ष विपक्ष ने तमाम दावे किया। पलायन और रोजगार प्रमुख मुद्दे रहें। वहीं चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद सीएम नीतीश भी रोजगार और पलायन को लेकर लगातार एक्शन मोड में हैं। नई सरकार के गठन के बाद सीएम नीतीश ने सात निश्चय 3.0 को लागू किया है जिसमें रोजगार सृजन को महत्व दी गई है। सीएम नीतीश ने चुनावी घोषणाओं में दावा किया था कि वो अगले पांच सालों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इसी कड़ी में नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी है।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने
जानकारी अनुसार समस्तीपुर जिले में नीतीश सरकार की बिहार लघु उद्यमी योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। वित्तीय वर्ष 2025 में यह योजना बड़ी संख्या में युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए रोजगार का मजबूत जरिया बनकर सामने आई है। जिला उद्योग केंद्र, समस्तीपुर के माध्यम से प्रशिक्षण, चयन और आर्थिक सहायता की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है।
युवाओं के खाते में गई 50-50 हजार
जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में कुल 2400 आवेदकों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पात्र पाए गए 1740 युवाओं को पहली किस्त के रूप में 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है, ताकि वे अपना स्वयं का लघु उद्योग शुरू कर सकें। योजना के तहत अब तक 2830 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे जिले में स्वरोजगार को लेकर युवाओं की बढ़ती रुचि स्पष्ट होती है।
61 प्रकार के व्यवसायों में मिलेगा अवसर
सरकार ने योजना के अंतर्गत 61 तरह के व्यवसायों को शामिल किया है। जिससे युवा अपनी रुचि और संसाधनों के अनुसार रोजगार चुन सकें। इनमें आइसक्रीम निर्माण, आटा-सत्तू-बेसन उत्पादन, ऑटो गैराज, कंक्रीट पाइप निर्माण, कसीदाकारी, कॉर्न फ्लेक्स उत्पादन, कूलर निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण, वेल्डिंग व गेट-ग्रिल कार्य, पशु आहार, मसाला उद्योग, तेल व दाल मिल, रेडीमेड वस्त्र, बढ़ईगिरी और फर्नीचर निर्माण जैसे रोजगारपरक विकल्प शामिल हैं।
कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया से होता चयन
बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पूरी तरह कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन प्रणाली से किया जाता है। जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। एक परिवार से केवल एक सदस्य को योजना का लाभ दिया जाता है। आर्थिक सहायता तीन किस्तों में जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाती है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विवेक शर्मा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी देना नहीं, बल्कि युवाओं को उद्यमी बनाना है।